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06 नव. 2026•
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पश्चिम बंगाल सरकार ने 2011 के बाद जारी सभी जाति प्रमाणपत्रों की पुनः सत्यापन का आदेश दिया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Prime Minister's Office
सरकारी योजना

पश्चिम बंगाल सरकार ने 2011 के बाद जारी सभी जाति प्रमाणपत्रों की पुनः सत्यापन का आदेश दिया

✍️ newsonair.gov.in 🗓 03 सित. 2026, 01:48 AM 👁 62
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पश्चिम बंगाल सरकार ने 2011 के बाद जारी सभी जाति प्रमाणपत्रों की पुनः जाँच का आदेश दिया है, ताकि धोखाधड़ी को रोका जा सके और आरक्षण लाभ सही रूप से मिलें।

कोलकाता, 2 सितंबर — पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने आज एक आदेश जारी किया, जिसमें 2011 के बाद जारी सभी जाति प्रमाणपत्रों का पुनः सत्यापन अनिवार्य किया गया है। यह निर्देश जिलाधिकारी और राजस्व अधिकारी को भेजा गया है, जिसका उद्देश्य धोखाधड़ी को रोकना और आरक्षण प्रणाली को नवीनतम जनसांख्यिकीय डेटा के साथ संरेखित करना है।

आदेश के तहत प्रत्येक प्रमाणपत्र को राज्य के जाति‑आधारित कल्याण डेटाबेस और जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल प्रमाणपत्र जैसी सहायक दस्तावेज़ों से मिलान किया जाएगा। अधिकारियों को छह महीने के भीतर सत्यापन पूरा करने का निर्देश दिया गया है, और यदि कोई प्रमाणपत्र गलत पाया जाता है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा और धारक पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

यह कदम राजनीतिक दलों और नागरिक समाज समूहों की बढ़ती चिंताओं के बीच आया है, जो शिक्षा और रोजगार में अनुचित लाभ पाने के लिए जाति प्रमाणपत्रों के दुरुपयोग को लेकर उठाए गए हैं। राज्य सरकार ने सत्यापन के लिये कितने प्रमाणपत्र जांचे जाएंगे, यह संख्या नहीं बताई, पर प्रक्रिया को पारदर्शी रखने और प्रभावित व्यक्तियों को परिणाम की सूचना देने पर बल दिया।

समुदाय के नेताओं और कानूनी विशेषज्ञों ने इस कदम को आवश्यक सुधारात्मक उपाय के रूप में सराहा है, साथ ही यह भी कहा है कि वास्तविक लाभार्थियों को उनके अधिकारों में अनावश्यक देरी नहीं झेलनी चाहिए।
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