📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Joydeep
बिज़नेस
पश्चिम बंगाल एएआर ने कहा वास्तविक लागत बिजली वसूली पर जीएसटी नहीं लगेगा
✍️ Business Standard
🗓 11 सित. 2026, 05:03 AM
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पश्चिम बंगाल एएआर ने बताया कि वास्तविक लागत पर बिजली वसूली पर वस्तु एवं सेवा कर नहीं लगेगा।
पश्चिम बंगाल की ऑथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) ने यह स्पष्ट किया है कि वास्तविक लागत पर की जाने वाली बिजली वसूली पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नहीं लगता। एएआर के मतानुसार यह वसूली खर्च की प्रतिपूर्ति है, न कि सेवा की बिक्री, इसलिए इसे जीएसटी के दायरे से बाहर माना गया है।
वर्तमान में अधिकांश बिजली बिक्री पर जीएसटी लागू होता है, पर एएआर ने खर्च की प्रतिपूर्ति को कर‑मुक्त वर्गीकृत किया है, जिससे यह अलग हो जाता है।
यह निर्णय राज्य के बिजली वितरण कंपनियों को अपने बिलिंग ढांचे को पुनः व्यवस्थित करने का मार्गदर्शन देगा। कंपनियां अब लागत‑वसूली हिस्से पर जीएसटी छूट को लागू कर उपभोक्ताओं के बिल में संभावित कमी कर सकती हैं।
राज्य प्राधिकरण ने बताया कि यह राय सभी संबंधित यूटिलिटीज़ को संप्रेषित की जाएगी ताकि पश्चिम बंगाल में एकसमान कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।
वर्तमान में अधिकांश बिजली बिक्री पर जीएसटी लागू होता है, पर एएआर ने खर्च की प्रतिपूर्ति को कर‑मुक्त वर्गीकृत किया है, जिससे यह अलग हो जाता है।
यह निर्णय राज्य के बिजली वितरण कंपनियों को अपने बिलिंग ढांचे को पुनः व्यवस्थित करने का मार्गदर्शन देगा। कंपनियां अब लागत‑वसूली हिस्से पर जीएसटी छूट को लागू कर उपभोक्ताओं के बिल में संभावित कमी कर सकती हैं।
राज्य प्राधिकरण ने बताया कि यह राय सभी संबंधित यूटिलिटीज़ को संप्रेषित की जाएगी ताकि पश्चिम बंगाल में एकसमान कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।