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29 सित. 2026•
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देश

विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर आयोजित

✍️ रिपोर्टर: Bharat Kumar 🗓 29 सित. 2026, 09:08 PM 👁 22
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के निर्देशानुसार सचिव एवं अपर जिला सेशन न्यायाधीश उमेश विर तथा तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरीशजी के निर्देशानुसार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजपूतों का गोलियां गुन्दाऊ
में विधिक जागरुकता व साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
इस दोरान पीएलवी प्रकाश कुमार ने बताया कि कन्या भ्रूण हत्या का अर्थ है जन्म से पहले ही लड़की को उसकी मां के गर्भ में मार देना और कन्या भ्रूण हत्या तब होती हैं,जब परिवार में लड़के की चाहत बढ़ जाती है। कन्या भ्रूण हत्या का मुख्य कारण लडक़े की चाहत है क्योंकि भारतीय समाज पितृसत्तात्मक है,जो ज्यादातर पुरुषों द्वारा शासित है। रुढ़िवादी मानसिकता वाले लोग सोचते है कि केवल लड़का ही उनकी पीढ़ी को आगे ले जा सकता है। कुछ रूढ़िवादी परिवारों में लड़कियों को बोझ समझा जाता है, लेकिन लडके को वरदान समझा जाता है। और लडके और लड़कियों के बीच लेंगिक भेदभाव जहां लड़कों को लड़कियों से बेहतर माना जाता है। भ्रूण हत्या का एक कारक है। कन्या भ्रूण उन देशों में होती है, जहां शिक्षा का अभाव है और जहां महिला विरोधी परंपराएं प्रचलित है। कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने क ई कानून बनाए हैं। सरकार और ग़ैर सरकारी संगठनों द्वारा कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जागरूकता फैलाना और लोगों शिक्षा से जोड़ने के लिए सामाजिक अभियान चलाएं जाने चाहिए।और राजस्थान पीड़ित मुआवजा योजना 2011 की जानकारी दी।,नालसा 15100और पांस अधिनियम के बारे में जानकारी दी व आगामी आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में विस्तार से जानकारी दी।इस मौके पर -संस्था प्रधान - रमेश चंद्र, धोलाराम माजु,आसुराम खिलेरी ,भीयाराम जांगु,पालु बिशनोई,रुगनाथाराम जांदू समस्त स्टाफ।और भारी संख्या में छात्र -छात्राएं मौजूद रहे।
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