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10 अक्टू. 2026•
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वाराणसी: खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, अखाद्य पूजा घी और दीया तेल की बिक्री पर रोक, 27 हजार का माल सीज

✍️ रिपोर्टर: Kailash Chandra Gupta 🗓 10 अक्टू. 2026, 05:29 PM 👁 14
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त्योहारी सीजन से पहले खाद्य विभाग ने वाराणसी में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अखाद्य पूजा घी और दीया जलाने वाले तेल की बिक्री पर रोक लगा दी है। शिवपुर, जतनबर और राजातालाब इलाकों में छापेमारी कर करीब 27 हजार रुपये का माल जब्त किया गया है।

त्योहारों के मद्देनजर वाराणसी में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है। गुरुवार को मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम ने शिवपुर, जतनबर और राजातालाब क्षेत्रों में कई प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर अखाद्य (खाने योग्य नहीं) पूजा घी और दीया जलाने वाले तेल की बिक्री पर रोक लगा दी है। इस कार्रवाई में लगभग 27 हजार रुपये का माल जब्त किया गया है।

शिवपुर में 'गोपाल भोग' नाम से नॉन एडिबल ऑयल (दीप जलाने के लिए) का निर्माण और भंडारण करते हुए राजेश केशरी के प्रतिष्ठान पर छापा मारा गया। यहां मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त तेल के 15 बड़े झोले मिले, जिनमें कुल 3000 पाउच थे। इन पैकेटों पर काला क्रॉस (Black Cross) का निशान नहीं था और लेबलिंग नियमों का उल्लंघन किया गया था, जिसके चलते पूरे माल की बिक्री पर रोक लगा दी गई।

जतनबर के बंगाली बाड़ा में बचाऊ केशरी के प्रतिष्ठान से 'साधना सुगंधित पूजा घी' के रूप में 14,490 रुपये मूल्य का अखाद्य घी जब्त किया गया। इसी तरह, विश्वेश्वरगंज के हरतीरथ स्थित राजाराम सत्यनारायण प्रसाद के प्रतिष्ठान से 12,600 रुपये मूल्य के गोपाल भोग स्पेशल नॉन एडिबल ऑयल के 700 पैकेट जब्त किए गए। दोनों ही मामलों में अखाद्य उत्पादों पर अनिवार्य काले क्रॉस के निशान न होने पर कार्रवाई की गई।

इसके अतिरिक्त, राजातालाब के मौजा बीरभानपुर स्थित एक प्रतिष्ठान से 'दीपन घी (मंगल भवन ब्रांड)' का नमूना जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। सहायक आयुक्त (खाद्य) कौशलेन्द्र शर्मा ने सभी विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि जो उत्पाद खाने योग्य नहीं हैं, उन पर बिक्री से पहले अनिवार्य रूप से काला क्रॉस का चिन्ह लगाएं ताकि उपभोक्ताओं को धोखा न मिले।
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