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06 नव. 2026•
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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य पर सवाल उठाया, सीजेपी विरोध में भाग लेने के लिए गिरफ्तार हुए कार्यकर्ता
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harshit.S.R
राजनीति

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य पर सवाल उठाया, सीजेपी विरोध में भाग लेने के लिए गिरफ्तार हुए कार्यकर्ता

✍️ Bar and Bench 🗓 21 जुल. 2026, 06:03 PM 👁 52
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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य से सवाल किया कि सीजेपी विरोध में भाग लेने के लिए गिरफ्तार हुए कार्यकर्ता को क्यों रोका गया। न्यायालय ने गिरफ्तारी के कारण और कानूनी आधार की जानकारी मांगी।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आज एक सुनवाई में राज्य सरकार पर सवाल उठाया कि सीजेपी विरोध में भाग लेने के लिए एक कार्यकर्ता को क्यों रोका गया। न्यायालय ने राज्य से गिरफ्तारी के कानूनी आधार की विस्तृत व्याख्या मांगी।

गिरफ्तार कार्यकर्ता का नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, परंतु यह रिपोर्ट है कि उन्हें विरोध में भाग लेने से पहले ही राज्य प्राधिकरणों ने हिरासत में ले लिया था। न्यायालय ने गिरफ्तारी के समय और ज़रूरत पर सवाल उठाया, क्योंकि यह शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार प्रभावित कर सकता है।

राज्य अधिकारियों से यह भी कहा गया कि वे यह प्रमाणित करें कि कार्यकर्ता सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा था। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि भविष्य में किसी भी गिरफ्तारी को संवैधानिक सुरक्षा के अनुरूप किया जाना चाहिए।

इस मामले ने नागरिक स्वतंत्रता और राज्य की शक्ति के बीच चल रहे बहस को फिर से उजागर किया है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि उच्च न्यायालय की यह जांच भविष्य में राज्य एजेंसियों द्वारा राजनीतिक विरोधियों के साथ व्यवहार के लिए मिसाल कायम कर सकती है।

न्यायालय ने राज्य के जवाब की समीक्षा के लिए एक और सुनवाई तय की है, ताकि यह तय किया जा सके कि आगे कोई कार्रवाई आवश्यक है या नहीं।
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