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19 सित. 2026
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उttar प्रदेश HC ने MBBS‑BDS के लिए नई राउंड‑1 NEET‑UG काउंसलिंग का आदेश दिया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Vice President's Secretariat
शिक्षा

उttar प्रदेश HC ने MBBS‑BDS के लिए नई राउंड‑1 NEET‑UG काउंसलिंग का आदेश दिया

✍️ The Times of India 🗓 19 सित. 2026, 03:36 PM 👁 15
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उttar प्रदेश उच्च न्यायालय ने MBBS और BDS कोर्सों के लिए NEET‑UG की नई राउंड‑1 काउंसलिंग का आदेश दिया है, जिससे पहले की समय‑सारिणी रद्द हो गई।

अलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में NEET‑UG के तहत MBBS और BDS कोर्सों में प्रवेश के लिए नई राउंड‑1 काउंसलिंग प्रक्रिया का आदेश दिया है। यह आदेश पहले जारी की गई काउंसलिंग शेड्यूल में उठाए गए प्रश्नों के बाद दिया गया है। राज्य प्राधिकरणों को काउंसलिंग पोर्टल को फिर से खोलने और अभ्यर्थियों को नई तिथियों व प्रक्रियाओं की सूचना देने का निर्देश दिया गया है।

कोर्ट का हस्तक्षेप पारदर्शी और निष्पक्ष सीट आवंटन सुनिश्चित करने के लिए है, जिससे छात्रों और अभिभावक समूहों द्वारा दायर शिकायतों का समाधान हो सके। उत्तर प्रदेश मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय के अधिकारियों को हाई कोर्ट के साथ मिलकर संशोधित काउंसलिंग राउंड को बिना विलंब लागू करने की अपेक्षा है।

हितधारकों को आधिकारिक सूचनाओं पर नज़र रखने, नई समय‑सारिणी, आवश्यक दस्तावेज़ और सीट आवंटन मानदंडों की जानकारी प्राप्त करने की सलाह दी गई है। यह आदेश राज्य में NEET‑UG अभ्यर्थियों के अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है।
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