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उत्तर प्रदेश में दवा व्यापारियों को राहत: 11 अक्टूबर से थोक दवा बिक्री लाइसेंस पर रोक हटाई जाएगी
उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने 11 अक्टूबर 2026 से थोक दवा बिक्री लाइसेंस पर लगी रोक हटाने का निर्णय लिया है, जिससे नवरात्रि त्योहारी सीजन में व्यापारियों को राहत मिलेगी।
उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (UPFSDA) ने 11 अक्टूबर 2026 से थोक दवा बिक्री लाइसेंस पर लगी रोक हटाने का निर्णय लिया है, जिससे नवरात्रि त्योहारी सीजन में दवा व्यापारियों को राहत मिलेगी।
इस निर्णय के साथ, UPFSDA ने दवा व्यापारियों के लिए नई दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें रिटेल फार्मेसियों को अपनी सार्वजनिक वेबसाइट तैयार करने और वैध ड्रग लाइसेंस, कार्यरत फार्मासिस्ट का विवरण तथा साप्ताहिक स्टॉक की स्थिति सार्वजनिक करने की आवश्यकता शामिल है।
अस्पताल फार्मेसियों के लिए भी नियम तय किए गए हैं, जिनके अनुसार अस्पताल परिसरों में स्थित फार्मेसियों को दवाओं की मूल्य सूची (Price List) प्रमुखता से प्रदर्शित करनी होगी, ताकि मरीजों के हित और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
ये सभी पारदर्शी डिजिटल व्यवस्थाएँ 1 नवंबर 2026 से राज्य भर में लागू की जाएँगी, जिससे दवा व्यापार में पारदर्शिता और ग्राहक सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
इस निर्णय के साथ, UPFSDA ने दवा व्यापारियों के लिए नई दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें रिटेल फार्मेसियों को अपनी सार्वजनिक वेबसाइट तैयार करने और वैध ड्रग लाइसेंस, कार्यरत फार्मासिस्ट का विवरण तथा साप्ताहिक स्टॉक की स्थिति सार्वजनिक करने की आवश्यकता शामिल है।
अस्पताल फार्मेसियों के लिए भी नियम तय किए गए हैं, जिनके अनुसार अस्पताल परिसरों में स्थित फार्मेसियों को दवाओं की मूल्य सूची (Price List) प्रमुखता से प्रदर्शित करनी होगी, ताकि मरीजों के हित और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
ये सभी पारदर्शी डिजिटल व्यवस्थाएँ 1 नवंबर 2026 से राज्य भर में लागू की जाएँगी, जिससे दवा व्यापार में पारदर्शिता और ग्राहक सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।