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बिज़नेस
यूपी रेरा ने रियल्टरों के लिए डिजिटल प्रमाणपत्र अनिवार्य किए
✍️ timesofindia.indiatimes.com
🗓 03 सित. 2026, 05:17 AM
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उत्तरी प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने रियल्टरों से आर्किटेक्ट, इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट के डिजिटल प्रमाणपत्र जमा करने का आदेश दिया है।
उत्तरी प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (यूपी रेरा) ने एक नया नियम जारी किया है, जिसके तहत रियल एस्टेट डेवलपर्स और एजेंटों को परियोजना के विपणन या बिक्री से पहले योग्य आर्किटेक्ट, इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट के डिजिटल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य हैं। यह नियम राज्य के तेज़ी से बढ़ते संपत्ति बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने और धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया है। प्रत्येक प्रमाणपत्र को सुरक्षित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर बनाकर रेरा पोर्टल में परियोजना पंजीकरण विवरण के साथ लिंक करना होगा। अनुपालन न करने पर दंड, परियोजना अनुमोदन का निलंबन या अन्य प्रवर्तन कार्रवाई की जा सकती है, अधिकारियों ने बताया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम बिल्डरों में उचित जांच को बढ़ावा देगा और खरीदारों को दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता पर अधिक भरोसा देगा।