📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / anonymous
देश
उज्जैन महाकाल मंदिर में भस्म आरती के वीआईपी कोटे पर अंकुश
✍️ Amar Ujala · Ujjain
🗓 22 जून 2026, 03:01 PM
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उज्जैन महाकाल मंदिर समिति ने भस्म आरती अनुमति प्रक्रिया को सख्त करते हुए नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब एक मोबाइल नंबर से तीन महीने में केवल एक बार ही अनुमति मिल सकेगी।
उज्जैन स्थित श्री महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति ने प्रसिद्ध भस्म आरती के लिए अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। वीआईपी संस्कृति पर अंकुश लगाने और अधिक श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, समिति ने एक मोबाइल नंबर से जारी होने वाली भस्म आरती की अनुमतियों को सीमित करने का निर्णय लिया है।
नए नियम के अनुसार, अब कोई भी व्यक्ति एक मोबाइल नंबर का उपयोग करके तीन महीने की अवधि में केवल एक बार ही भस्म आरती की अनुमति प्राप्त कर सकेगा। समिति ने लगातार मिल रही शिकायतों और अनुमति प्रक्रिया में कथित पक्षपात के बाद इस व्यवस्था को पुनः लागू किया है।
इस कदम का उद्देश्य पवित्र अनुष्ठान में शामिल होने के इच्छुक भक्तों के लिए एक अधिक न्यायसंगत प्रणाली बनाना है। समिति की यह पहल मंदिर प्रशासन में निष्पक्षता को बढ़ावा देने और जन शिकायतों का समाधान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
नए नियम के अनुसार, अब कोई भी व्यक्ति एक मोबाइल नंबर का उपयोग करके तीन महीने की अवधि में केवल एक बार ही भस्म आरती की अनुमति प्राप्त कर सकेगा। समिति ने लगातार मिल रही शिकायतों और अनुमति प्रक्रिया में कथित पक्षपात के बाद इस व्यवस्था को पुनः लागू किया है।
इस कदम का उद्देश्य पवित्र अनुष्ठान में शामिल होने के इच्छुक भक्तों के लिए एक अधिक न्यायसंगत प्रणाली बनाना है। समिति की यह पहल मंदिर प्रशासन में निष्पक्षता को बढ़ावा देने और जन शिकायतों का समाधान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।