📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Suyash Dwivedi
अपराध
उज्जैन: मोहर्रम जुलूस मामले में कोर्ट में सुनवाई
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 18 जुल. 2026, 01:47 PM
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में उज्जैन के मोहर्रम जुलूस के दौरान कार विस्फोट मामले की सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने दावा किया कि यह विस्फोट नहीं, बल्कि आतिशबाजी थी।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में उज्जैन के बड़नगर में मोहर्रम जुलूस के दौरान कार विस्फोट मामले की सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने अपना जवाब पेश किया, जिसमें कहा गया कि यह घटना विस्फोट नहीं, बल्कि पटाखों की आतिशबाजी थी। यह मामला उस घटना से जुड़ा है जहां जुलूस के दौरान एक क्रेन से कार को हवा में लटकाया गया था और विस्फोट सुने गए थे। सरकार का दावा अदालत में पेश किया गया है, और आगे की कार्रवाई की उम्मीद है।