📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / SpeakingArch
अपराध
उज्जैन में 10 साल के बच्चे की गवाही पर मां, प्रेमी और सहयोगी को उम्रकैद
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 15 अक्टू. 2026, 10:15 AM
👁 18
उज्जैन में पिता की हत्या के मामले में 10 साल के बच्चे की गवाही ने निर्णायक भूमिका निभाई, जिससे माँ, उसके प्रेमी और सहयोगी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
मध्य प्रदेश के उज्जैन के जिला न्यायालय ने एक हत्या मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें पीड़ित के पिता की हत्या के आरोप में मां, उसके प्रेमी और एक सहयोगी को उम्रकैद की सजा दी गई।
जिरन्या गांव में हुए इस कांड में दस साल के बच्चे की गवाही ने मुकदमे की दिशा बदल दी। बच्चे ने स्पष्ट रूप से बताया कि आरोपी तीनों ही हत्या के समय स्थल पर मौजूद थे और मिलकर इस कृत्य को अंजाम दिया।
जज ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और बच्चे की विश्वसनीय गवाही को आधार बनाकर मां, प्रेमी और सहयोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह निर्णय गंभीर अपराधों में नाबालिग गवाहों की भूमिका को मान्यता देता है।
पीड़ित और आरोपी दोनों के परिवार न्यायालय में उपस्थित थे, और यह सजा पीड़ित के पिता के लिए न्याय प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया।
जिरन्या गांव में हुए इस कांड में दस साल के बच्चे की गवाही ने मुकदमे की दिशा बदल दी। बच्चे ने स्पष्ट रूप से बताया कि आरोपी तीनों ही हत्या के समय स्थल पर मौजूद थे और मिलकर इस कृत्य को अंजाम दिया।
जज ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और बच्चे की विश्वसनीय गवाही को आधार बनाकर मां, प्रेमी और सहयोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह निर्णय गंभीर अपराधों में नाबालिग गवाहों की भूमिका को मान्यता देता है।
पीड़ित और आरोपी दोनों के परिवार न्यायालय में उपस्थित थे, और यह सजा पीड़ित के पिता के लिए न्याय प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया।