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अपराध
उदयपुर कोर्ट ने एएसपी मुकेश सोनी और दलाल की दो करोड़ रुपये रिश्वत मामले में जमानत याचिका खारिज
✍️ Amar Ujala · Udaipur
🗓 05 अक्टू. 2026, 10:01 PM
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उदयपुर के एक न्यायालय ने दो करोड़ रुपये के रिश्वत मामले में एएसपी मुकेश सोनी और दलाल सज्जन सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी, जहाँ सीसीटीवी और कॉल विवरण को मुख्य साक्ष्य बताया गया।
उदयपुर के एक न्यायालय ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश सोनी और दलाल सज्जन सिंह की जमानत याचिकाएँ खारिज कर दी हैं, जिन पर दो करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है। अभियोजन पक्ष ने सीसीटीवी फुटेज और कॉल विवरण को मुख्य साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया, जो दोनों के बीच लेन‑देन को दर्शाते हैं।
सीसीटीवी में दिखाए गए मुलाक़ातों और कॉल रिकॉर्ड में दिखे समन्वय को देखते हुए न्यायाधीश ने यह निर्णय लिया कि अभियुक्तों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
अब मुकेश सोनी और सज्जन सिंह को आगे की सुनवाई तक जमानत के बिना हिरासत में रखा जाएगा, जिससे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को गंभीरता से लिया जा रहा है।
सीसीटीवी में दिखाए गए मुलाक़ातों और कॉल रिकॉर्ड में दिखे समन्वय को देखते हुए न्यायाधीश ने यह निर्णय लिया कि अभियुक्तों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
अब मुकेश सोनी और सज्जन सिंह को आगे की सुनवाई तक जमानत के बिना हिरासत में रखा जाएगा, जिससे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को गंभीरता से लिया जा रहा है।