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04 नव. 2026•
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त्रिपुरा जनजाति परिषद ने हाई कोर्ट आदेश पर ग्रुप A, B अधिकारियों के वेतन को रोका
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Cordyceps-Zombie
राजनीति

त्रिपुरा जनजाति परिषद ने हाई कोर्ट आदेश पर ग्रुप A, B अधिकारियों के वेतन को रोका

✍️ India Today NE 🗓 24 सित. 2026, 04:36 AM 👁 61
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त्रिपुरा की जनजाति परिषद ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद ग्रुप A, B अधिकारियों के वेतन को रोक दिया है।

त्रिपुरा की जनजाति परिषद ने हाई कोर्ट के हालिया आदेश के बाद ग्रुप A और ग्रुप B अधिकारियों के वेतन का भुगतान रोकने का फैसला किया है। कोर्ट के निर्देश के अनुसार, इन अधिकारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तों की समीक्षा आवश्यक है, जिसके बाद ही वेतन जारी किया जा सकेगा। परिषद ने बताया कि यह कदम प्रक्रियात्मक है और सभी प्रशासनिक कार्यों को न्यायिक दिशा-निर्देशों के अनुरूप रखने के लिए उठाया गया है। प्रभावित अधिकारियों को सूचित किया गया है कि समीक्षा पूरी होते ही उनका वेतन फिर से जारी किया जाएगा। अभी तक इस प्रक्रिया की अवधि या कोर्ट के आदेश के विशिष्ट कारणों के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई है।
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