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16 सित. 2026
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त्रिपुरा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू, जनजातीय क्षेत्रों को छूट
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Kingshuk Mondal
राजनीति

त्रिपुरा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू, जनजातीय क्षेत्रों को छूट

✍️ The Times of India 🗓 16 सित. 2026, 04:32 AM 👁 15
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त्रिपुरा सरकार ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा की, लेकिन जनजातीय क्षेत्रों को इससे मुक्त रखा जाएगा।

त्रिपुरा सरकार ने आधिकारिक बयान में बताया कि वह राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। यह घोषणा मुख्य मंत्री के कार्यालय ने जारी की, जो राज्य के कानूनी सुधारों में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस योजना के तहत UCC सभी गैर‑जनजातीय नागरिकों पर लागू होगा, जबकि जनजातीय क्षेत्रों को इस कोड से मुक्त रखा जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि यह छूट जनजातीय समुदायों के विशेष व्यक्तिगत कानून और रीति‑रिवाजों का सम्मान करती है।
यह कदम राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड के विमर्श के साथ मेल खाता है, जहाँ केंद्र सरकार ने राज्यों को इसको अपनाने के लिए प्रेरित किया है। त्रिपुरा का चयनात्मक कार्यान्वयन विधिक समानता और जनजातीय स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाने का प्रयास है।
जनजातीय नेताओं और नागरिक समाज समूहों को नीति अंतिम रूप देने से पहले अपना मत रखने का अवसर दिया गया है। सरकार ने कहा है कि जब तक सभी पक्षों की सहमति नहीं बनती, तब तक छूट बरकरार रहेगी।
अगले हफ्तों में कार्यान्वयन की समयसीमा और प्रक्रिया संबंधी विवरण जारी किए जाएंगे, क्योंकि राज्य आवश्यक विधायी संशोधनों की तैयारी कर रहा है।
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