📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Prime Minister's Office
नौकरी
त्रिपुरा ने सरकारी नौकरी के लिए स्थायी निवास की जगह पाँच वर्ष की शिक्षा मांगी
✍️ EdexLive
🗓 16 अग. 2026, 08:03 PM
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त्रिपुरा सरकार ने राज्य सरकारी नौकरी के लिए पात्रता मानदंड बदलकर स्थायी निवास की जगह पाँच वर्ष की शिक्षा पूरी करने की शर्त रखी है।
त्रिपुरा सरकार ने राज्य के सरकारी नौकरी के लिए पात्रता मानदंड में बदलाव किया है, जिससे स्थायी निवास की आवश्यकता समाप्त हो गई है।
नया नियम, जिसे त्रिपुरा सरकार ने घोषित किया, उम्मीदवारों से कम से कम पाँच वर्ष की शिक्षा पूरी करने की मांग करता है।
इस बदलाव का उद्देश्य आवेदकों के समूह को विस्तृत करना और राज्य सरकार की भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाना है।
जो उम्मीदवार पहले स्थायी निवास पर निर्भर थे, अब उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण देना होगा।
यह नीति अगले भर्ती चक्र से लागू होगी, हालांकि सरकार ने अभी तक सटीक प्रारंभ तिथि स्पष्ट नहीं की है।
नया नियम, जिसे त्रिपुरा सरकार ने घोषित किया, उम्मीदवारों से कम से कम पाँच वर्ष की शिक्षा पूरी करने की मांग करता है।
इस बदलाव का उद्देश्य आवेदकों के समूह को विस्तृत करना और राज्य सरकार की भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाना है।
जो उम्मीदवार पहले स्थायी निवास पर निर्भर थे, अब उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण देना होगा।
यह नीति अगले भर्ती चक्र से लागू होगी, हालांकि सरकार ने अभी तक सटीक प्रारंभ तिथि स्पष्ट नहीं की है।