📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Sabuj Arjo
अपराध
त्रिपुरा हाई कोर्ट ने चार बांग्लादेशियों को रिहा कर भेजने का आदेश
✍️ Hindustan Times
🗓 24 सित. 2026, 12:02 PM
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त्रिपुरा हाई कोर्ट ने चार बांग्लादेशी नागरिकों की जेल सजा रद्द कर उन्हें वापस भेजने का निर्देश दिया।
त्रिपुरा हाई कोर्ट ने सोमवार को राज्य में हिरासत में रखे चार बांग्लादेशी नागरिकों की जेल सजा को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि अब इन व्यक्तियों को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए।
जेल से रिहा करने के साथ ही कोर्ट ने त्रिपुरा सरकार को निर्देश दिया कि वे इन नागरिकों को बांग्लादेश वापस भेजने की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करें। यह आदेश आप्रवासन नियमों के अनुपालन और विदेशी नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के बीच संतुलन दर्शाता है।
पिटिशन करने वाले वकीलों ने तर्क दिया था कि विदेशी कैदियों के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा पर्याप्त रूप से लागू नहीं हुई थी। अदालत ने इस बात को मानते हुए निर्णय सुनाया।
अब राज्य प्रशासन को केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस आदेश के तहत निर्वासन की व्यवस्था करनी होगी।
जेल से रिहा करने के साथ ही कोर्ट ने त्रिपुरा सरकार को निर्देश दिया कि वे इन नागरिकों को बांग्लादेश वापस भेजने की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करें। यह आदेश आप्रवासन नियमों के अनुपालन और विदेशी नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के बीच संतुलन दर्शाता है।
पिटिशन करने वाले वकीलों ने तर्क दिया था कि विदेशी कैदियों के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा पर्याप्त रूप से लागू नहीं हुई थी। अदालत ने इस बात को मानते हुए निर्णय सुनाया।
अब राज्य प्रशासन को केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस आदेश के तहत निर्वासन की व्यवस्था करनी होगी।