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23 अग. 2026
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त्रिपुरा हाई कोर्ट ने सरकार को बाल देखभाल अवकाश के दावों की सच्ची जाँच करने का निर्देश दिया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Sabuj Arjo
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त्रिपुरा हाई कोर्ट ने सरकार को बाल देखभाल अवकाश के दावों की सच्ची जाँच करने का निर्देश दिया

✍️ The Times of India 🗓 23 अग. 2026, 05:36 AM 👁 3
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त्रिपुरा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि बाल देखभाल अवकाश के आवेदन की सच्ची जाँच हो, सतही स्वीकृति से बचें।

त्रिपुरा हाई कोर्ट की एक बेंच ने बाल देखभाल अवकाश के कार्यान्वयन को लेकर दायर याचिका पर आज निर्देश जारी किए। कोर्ट ने कहा कि कई सरकारी विभाग बिना उचित जाँच के अवकाश दे रहे हैं, जिससे योजना का मूल उद्देश्य—कामकाजी माता‑पिता का समर्थन—धूमिल हो रहा है। अदालत ने राज्य सरकार को एक सुदृढ़ मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाने का आदेश दिया, जिसमें दस्तावेज़ी प्रमाण और समय‑समय पर ऑडिट शामिल हों, ताकि केवल वास्तविक जरूरत वाले ही अवकाश प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त, सरकार को निर्धारित अवधि के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया गया, जिससे कर्मचारी कल्याण की रक्षा सुनिश्चित हो सके।
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