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23 सित. 2026
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टीकमगढ़ कलेक्टर ने गेहूं घोटाले में 7 उचित मूल्य दुकान संचालकों पर FIR का आदेश दिया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Rajesh Dhungana
अपराध

टीकमगढ़ कलेक्टर ने गेहूं घोटाले में 7 उचित मूल्य दुकान संचालकों पर FIR का आदेश दिया

✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh 🗓 03 सित. 2026, 07:17 PM 👁 13
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टीकमगढ़ कलेक्टर ने गरीबों के लिए निर्धारित गेहूं को हेराफेरी करने वाले सात उचित मूल्य दुकान संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आदेश दिया।

टीकमगढ़ कलेक्टर ने सात उचित मूल्य दुकान संचालकों के खिलाफ अपराध रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया, क्योंकि गरीबों को आवंटित गेहूं के वितरण में गड़बड़ी पाई गई। इस घोटाले में सब्सिडी वाले गेहूं का हेराफेरी करके असली लाभार्थियों को अनाज नहीं मिल पाया।

कलेक्टर ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह संबंधित दुकान मालिकों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करे और जांच शुरू करे। जांच में संबंधित दस्तावेज़ों को जब्त कर हेराफेरी की सीमा तय की जाएगी।

यह कदम राज्य सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार को रोकने और सब्सिडी वाले अनाज को सीधे जरूरतमंदों तक पहुँचाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

स्थानीय अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं कि यदि और कोई व्यक्ति इस घोटाले में शामिल पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे गरीबों के हितों की रक्षा सुनिश्चित हो सके।

यह मामला मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण नेटवर्क की चुनौतियों को उजागर करता है और इसकी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सतत निगरानी की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
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