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04 अक्टू. 2026•
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धर्मशिला देवी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को हाईकोर्ट से राहत, सील खोलने और निबंधन बहाल करने का आदेश

✍️ रिपोर्टर: Ramlakhan Kumar 🗓 04 अक्टू. 2026, 08:55 AM 👁 13
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पटना हाईकोर्ट ने नवादा के धर्मशिला देवी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को बड़ी राहत देते हुए अस्पताल को सील मुक्त करने और उसका निबंधन बहाल करने का आदेश दिया है।

नवादा शहर के केदुआ स्थित धर्मशिला देवी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फाउंडेशन को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अस्पताल को सील करने और उसका निबंधन रद्द करने से संबंधित नवादा प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए अस्पताल प्रबंधन को राहत प्रदान की है। कोर्ट के निर्देशानुसार, अस्पताल को 3 अक्टूबर 2026, शनिवार को सील मुक्त कर संचालक को सौंपने तथा अस्पताल का निबंधन पुनर्स्थापित करने का आदेश दिया गया है।

पूर्व में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई जांच के बाद यह कार्रवाई की गई थी। डीएम के निर्देश पर सदर अस्पताल के चिकित्सकों की टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया था, जिसकी रिपोर्ट सिविल सर्जन की अनुशंसा पर स्वास्थ्य विभाग को भेजी गई थी। इसके बाद 3 जून 2026 को स्वास्थ्य विभाग की उच्चस्तरीय टीम ने नवादा पहुंचकर जांच की थी। जांच समिति की रिपोर्ट में अस्पताल प्रबंधन एवं संबंधित चिकित्सकों की भूमिका को जिम्मेदार ठहराए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल का निबंधन रद्द कर दिया था।

निबंधन रद्द होने के बाद 4 सितंबर 2026 को प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में अस्पताल को सील कर दिया गया था। अस्पताल प्रबंधन ने इस कार्रवाई को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अस्पताल को तत्काल राहत देते हुए सील खोलने और निबंधन बहाल करने का आदेश सुनाया है।

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अस्पताल प्रबंधन ने इसे बड़ी कानूनी राहत और जीत बताया है। अब कोर्ट के निर्देश के तहत अस्पताल का निबंधन पुनर्स्थापित किया जाएगा और 3 अक्टूबर को अस्पताल को सील मुक्त कर संचालक को सौंप दिया जाएगा। इस आदेश के बाद अस्पताल के संचालन को लेकर आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया पर भी सभी की नजरें बनी हुई हैं।
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