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15 अक्टू. 2026•
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सरकारी योजना

दिव्यांगजनों के सफर को आसान बनाने की पहल, बस किराए में मिलेगी 50 प्रतिशत तक की छूट

✍️ रिपोर्टर: Pankaj Gupta 🗓 15 अक्टू. 2026, 08:26 AM 👁 21
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पात्र दिव्यांगजन आवश्यक दस्तावेज अपने साथ रखें और निर्धारित नियमों के अनुसार बस किराए में मिलने वाली छूट का लाभ उठाएं।

भोपाल। दिव्यांगजनों की यात्रा को आसान, सुविधाजनक और किफायती बनाने की दिशा में मध्यप्रदेश सरकार की ओर से पहल की गई है। इसके तहत पात्र दिव्यांगजन बस किराए में 50 प्रतिशत तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं। इस सुविधा का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आवागमन के दौरान आर्थिक राहत प्रदान करना और उनकी यात्रा को सुगम बनाना है। यात्रा के दौरान दिव्यांगजनों को अपना विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID कार्ड) अथवा दिव्यांगजन सशक्त प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र साथ रखना होगा। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित दस्तावेज दिखाकर निर्धारित नियमों के अनुसार किराए में छूट का लाभ लिया जा सकता है।
मध्यप्रदेश सरकार की इस पहल से पात्र दिव्यांगजनों को बस से यात्रा करने में आर्थिक सहायता मिल सकती है। इससे उन्हें दैनिक कार्यों, जरूरी कामकाज और अन्य यात्राओं के लिए आवागमन में सहूलियत मिलेगी। दिव्यांगजन यात्रा से पहले संबंधित बस सेवा में छूट की पात्रता, लागू शर्तों और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो।
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