📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Chanduclicks
राजनीति
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आईपीएस अधिकारी रंजनथ को HYDRAA कमिश्नर पद से हटाने का आदेश दिया
✍️ The Hindu
🗓 27 जुल. 2026, 09:34 PM
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तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे आईपीएस अधिकारी रंजनथ को HYDRAA कमिश्नर पद से हटाएँ, प्रक्रिया संबंधी मुद्दों के कारण।
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे आईपीएस अधिकारी रंजनथ को HYDRAA कमिश्नर पद से हटाएँ।
न्यायालय के इस आदेश के पीछे एक कानूनी चुनौती थी, जिसने अधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाया। रंजनथ, एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, HYDRAA के कमिश्नर के रूप में सेवा कर रहे थे।
न्यायालय ने बताया कि नियुक्ति आवश्यक प्रक्रियात्मक मानदंडों का पालन नहीं करती थी, अतः उसे समाप्त किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव से आदेश के अनुसार तुरंत कार्रवाई करने और अधिकारी को पद से हटाने का निर्देश दिया गया है।
न्यायालय ने नियुक्ति की सटीक तिथि या कानूनी याचिका के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी जारी नहीं की है।
न्यायालय के इस आदेश के पीछे एक कानूनी चुनौती थी, जिसने अधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाया। रंजनथ, एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, HYDRAA के कमिश्नर के रूप में सेवा कर रहे थे।
न्यायालय ने बताया कि नियुक्ति आवश्यक प्रक्रियात्मक मानदंडों का पालन नहीं करती थी, अतः उसे समाप्त किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव से आदेश के अनुसार तुरंत कार्रवाई करने और अधिकारी को पद से हटाने का निर्देश दिया गया है।
न्यायालय ने नियुक्ति की सटीक तिथि या कानूनी याचिका के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी जारी नहीं की है।