त्योहारी सीजन में मिठाई की दुकानों एवं डिपार्टमेंटल स्टोर्स की जांच, 10 हजार रुपये का जुर्माना
त्योहारी सीजन में मिठाई की दुकानों एवं डिपार्टमेंटल स्टोर्स की जांच, 10 हजार रुपये का जुर्माना
असत्यापित कांटे मिलने पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत कार्रवाई
दौसा, 2 नवम्बर। उपभोक्ताओं को सही माप-तौल के अनुसार उत्पाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशानुसार जिले में चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के तहत सोमवार को मिठाई की दुकानों एवं डिपार्टमेंटल स्टोर्स की जांच की गई, जहां अनियमितता मिलने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
विधिक माप विज्ञान अधिकारी नीरज वर्मा ने बताया कि त्योहारी सीजन के मद्देनजर अभियान के अंतर्गत दौसा एवं सिकराय में विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान दौसा में लक्ष्मी मिष्ठान भंडार एवं सेवन हेवन मार्ट तथा सिकराय में न्यू जोधपुर मिष्ठान भंडार की जांच की गई। जांच में उत्पादों की मात्रा सही पाई गई, लेकिन असत्यापित कांटे मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत कुल 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
नीरज वर्मा ने बताया कि त्योहारी सीजन को देखते हुए जांच अभियान निरंतर जारी रहेगा। कम माप-तौल करने अथवा बिना सत्यापन वाले उपकरणों का उपयोग करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
*स्वर्णकारों एवं सर्राफा व्यापारियों के लिए विशेष निर्देश*
विधिक माप विज्ञान अधिकारी ने बताया कि विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमों में संशोधन किया गया है, जो 29 अक्टूबर से लागू हो चुका है। संशोधित नियमों के अनुसार सोना, चांदी एवं अन्य बहुमूल्य धातुओं की खरीद-बिक्री के लिए Class I (विशेष सटीकता) या Class II (उच्च सटीकता) श्रेणी के ऐसे कांटों का उपयोग अनिवार्य होगा, जिनका सत्यापन अंतराल 1 मिलीग्राम या उससे कम हो। इसका उद्देश्य कम मात्रा में भी तौल की सटीकता सुनिश्चित करना है। ऐसे कांटों के उपयोग के साथ वैध सत्यापन प्रमाण पत्र रखना भी अनिवार्य है।
असत्यापित कांटे मिलने पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत कार्रवाई
दौसा, 2 नवम्बर। उपभोक्ताओं को सही माप-तौल के अनुसार उत्पाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशानुसार जिले में चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के तहत सोमवार को मिठाई की दुकानों एवं डिपार्टमेंटल स्टोर्स की जांच की गई, जहां अनियमितता मिलने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
विधिक माप विज्ञान अधिकारी नीरज वर्मा ने बताया कि त्योहारी सीजन के मद्देनजर अभियान के अंतर्गत दौसा एवं सिकराय में विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान दौसा में लक्ष्मी मिष्ठान भंडार एवं सेवन हेवन मार्ट तथा सिकराय में न्यू जोधपुर मिष्ठान भंडार की जांच की गई। जांच में उत्पादों की मात्रा सही पाई गई, लेकिन असत्यापित कांटे मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत कुल 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
नीरज वर्मा ने बताया कि त्योहारी सीजन को देखते हुए जांच अभियान निरंतर जारी रहेगा। कम माप-तौल करने अथवा बिना सत्यापन वाले उपकरणों का उपयोग करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
*स्वर्णकारों एवं सर्राफा व्यापारियों के लिए विशेष निर्देश*
विधिक माप विज्ञान अधिकारी ने बताया कि विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमों में संशोधन किया गया है, जो 29 अक्टूबर से लागू हो चुका है। संशोधित नियमों के अनुसार सोना, चांदी एवं अन्य बहुमूल्य धातुओं की खरीद-बिक्री के लिए Class I (विशेष सटीकता) या Class II (उच्च सटीकता) श्रेणी के ऐसे कांटों का उपयोग अनिवार्य होगा, जिनका सत्यापन अंतराल 1 मिलीग्राम या उससे कम हो। इसका उद्देश्य कम मात्रा में भी तौल की सटीकता सुनिश्चित करना है। ऐसे कांटों के उपयोग के साथ वैध सत्यापन प्रमाण पत्र रखना भी अनिवार्य है।