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08 नव. 2026•
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तमिलनाडु सरकार ने डॉ. अम्बेडकर लॉ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को अस्थायी निदेशक के पद पर प्रोमोट करने वाले आदेश को वापस लेने का निर्णय लिया
📷 चित्र स्रोत: The Hindu (via NewsData)
राजनीति

तमिलनाडु सरकार ने डॉ. अम्बेडकर लॉ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को अस्थायी निदेशक के पद पर प्रोमोट करने वाले आदेश को वापस लेने का निर्णय लिया

✍️ The Hindu 🗓 08 नव. 2026, 04:54 AM 👁 20
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तमिलनाडु सरकार ने डॉ. अम्बेडकर लॉ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को अस्थायी निदेशक के पद पर प्रोमोट करने वाले आदेश को वापस लेने का निर्णय लिया, मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन के द्वारा यह सबमिशन के बाद कि रिक्ति को सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जाना चाहिए।

तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि वह डॉ. अम्बेडकर लॉ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को अस्थायी निदेशक के पद पर प्रोमोट करने वाले आदेश को वापस ले लेगी।

यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारि और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन द्वारा दर्ज की गई सबमिशन के बाद आया, जिसमें कहा गया कि रिक्ति को सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जाना चाहिए।

इसलिए, तत्काल कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी और यह पद विश्वविद्यालय और राज्य प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मानक प्रक्रियाओं के अनुसार भरा जाएगा।
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