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अपराध
अनकित शर्मा हत्या मामले में तहिर हुसैन को सजा
✍️ The Hindu
🗓 01 अग. 2026, 10:38 AM
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न्यायालय ने अनकित शर्मा की हत्या में तहिर हुसैन को दोषी ठहराया, यह कहते हुए कि मामला मृत्यु दण्ड के ‘सबसे दुर्लभ’ मानदंड पर खरा नहीं उतरता।
न्यायालय ने अनकित शर्मा की हत्या में तहिर हुसैन को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने हत्या को ‘अत्यंत क्रूर’ बताया, जिसमें पीड़ित पर हथियार से गंभीर चोटें पहुँचाई गईं। निर्णय में कहा गया कि यह मामला ‘सबसे दुर्लभ’ मानदंड पर खरा नहीं उतरता, जो मृत्यु दण्ड के लिए आवश्यक है। न्यायालय ने यह भी बताया कि इस मामले में पूर्व नियोजन, अत्यधिक क्रूरता या व्यापक आतंक पैदा करने का इरादा जैसे गंभीर कारक अनुपस्थित थे। यह सजा न्यायपालिका की इस प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि मृत्यु दण्ड केवल सबसे गंभीर अपराधों के लिए ही आरक्षित रहे।