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सुप्रीम कोर्ट को मतदाता सूचियों से बड़े पैमाने पर हटाने को रोकने का निर्देश, कहते हैं कापिल सिबाल
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Subhashish Panigrahi
राजनीति

सुप्रीम कोर्ट को मतदाता सूचियों से बड़े पैमाने पर हटाने को रोकने का निर्देश, कहते हैं कापिल सिबाल

✍️ Deccan Herald 🗓 02 सित. 2026, 12:50 PM 👁 35
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सुप्रीम कोर्ट को मतदाता सूचियों से बड़े पैमाने पर हटाने को रोकने के लिए कहा गया है, क्योंकि एक स्टेट इन्फ़ॉर्मेशन रिपोर्ट (SIR) के माध्यम से सूचियों में बदलाव के आरोप लगे हैं, विपक्षी विधायक कापिल सिबाल के अनुसार।

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को मतदाता सूचियों से बड़े पैमाने पर हटाने को रोकने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि आरोप लगे हैं कि एक स्टेट इन्फ़ॉर्मेशन रिपोर्ट (SIR) का इस्तेमाल सूचियों को हेरफेर करने के लिए किया गया था।

SIR, जो मतदाता पंजीकरण की स्थिति पर विस्तृत जानकारी देता है, अब संभावित दुरुपयोग के लिए जांच के दायरे में है। आलोचकों का कहना है कि इस रिपोर्ट का उपयोग विशिष्ट जनसांख्यिकीय समूहों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है, जिससे चुनावी प्रक्रिया की अखंडता पर असर पड़ेगा।

विपक्षी विधायक कापिल सिबाल ने डेक्कन हेराल्ड को एक बयान में इन चिंताओं को व्यक्त किया और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वह हस्तक्षेप करे और सुनिश्चित करे कि मतदाता सूचियाँ सटीक और पारदर्शी रूप से रखी जाएँ।

यदि सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई नहीं करता है, तो बड़े पैमाने पर हटाने से सार्वजनिक विश्वास पर असर पड़ सकता है और राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
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