📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Diliff
राजनीति
दिल्ली SIR मामले में हटे मतदाताओं को पुनः दर्ज करने की ईसीआई योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने किया समीक्षा
✍️ The Hindu
🗓 15 अक्टू. 2026, 05:01 AM
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली SIR मामले में हटे मतदाताओं को नई प्रविष्टियों के रूप में पुनः दर्ज करने की ईसीआई की योजना की समीक्षा करने को कहा है।
दिल्ली SIR (सेवा इंटेग्रिटी रिपोर्ट) मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा हटाए गए मतदाताओं को नई प्रविष्टियों के रूप में पुनः दर्ज करने के प्रस्ताव को "देखेगा" कहा। यह संकेत देता है कि किसी भी आदेश से पहले इस योजना की विस्तृत जांच की जाएगी।
ईसीआई ने कहा था कि हटे हुए नामों को फिर से दर्ज किया जाए, जिससे वे नए मतदाता बन जाएँ, ताकि मतदाता बहिष्करण की समस्या का समाधान हो सके। राजधानी में मतदाता सूची की शुद्धता को लेकर बढ़ते दबाव के बीच कोर्ट की इस पहल का महत्व बढ़ गया है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में कोर्ट का हस्तक्षेप समान मतदाता‑सूची विवादों के निपटारे में एक मिसाल स्थापित कर सकता है। अंतिम निर्णय से भविष्य में मतदाता सूची में संशोधन और प्रशासनिक दक्षता व मतदाता अधिकारों के संतुलन पर असर पड़ेगा।
सुनवाई जारी है, और दोनों पक्षों – ईसीआई और याचिकाकर्ताओं – से तकनीकी एवं संवैधानिक पहलुओं पर और तर्क प्रस्तुत करने की अपेक्षा है।
अभी तक कोई अंतिम आदेश नहीं आया है; कोर्ट ने पक्षों से विस्तृत प्रस्तुतियाँ देने को कहा है, ताकि अंतिम निर्णय लिया जा सके।
ईसीआई ने कहा था कि हटे हुए नामों को फिर से दर्ज किया जाए, जिससे वे नए मतदाता बन जाएँ, ताकि मतदाता बहिष्करण की समस्या का समाधान हो सके। राजधानी में मतदाता सूची की शुद्धता को लेकर बढ़ते दबाव के बीच कोर्ट की इस पहल का महत्व बढ़ गया है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में कोर्ट का हस्तक्षेप समान मतदाता‑सूची विवादों के निपटारे में एक मिसाल स्थापित कर सकता है। अंतिम निर्णय से भविष्य में मतदाता सूची में संशोधन और प्रशासनिक दक्षता व मतदाता अधिकारों के संतुलन पर असर पड़ेगा।
सुनवाई जारी है, और दोनों पक्षों – ईसीआई और याचिकाकर्ताओं – से तकनीकी एवं संवैधानिक पहलुओं पर और तर्क प्रस्तुत करने की अपेक्षा है।
अभी तक कोई अंतिम आदेश नहीं आया है; कोर्ट ने पक्षों से विस्तृत प्रस्तुतियाँ देने को कहा है, ताकि अंतिम निर्णय लिया जा सके।