📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Pinakpani
अपराध
समस्तीपुर के पूर्व मुखिया के पति की हत्या में 5 आरोपी की जमानत रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सरेंडर आदेश
✍️ Amar Ujala · Darbhanga
🗓 26 अग. 2026, 08:47 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के जमानत आदेश को रद्द कर समस्तीपुर के पूर्व मुखिया के पति शशिनाथ झा की हत्या में दोषी पाँच आरोपियों को दो हफ्ते में सरेंडर करने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट द्वारा पूर्व समस्तीपुर मुखिया एवं सह‑मुखिया के पति शशिनाथ झा की हत्या में दोषी पाँच व्यक्तियों को दी गई जमानत को रद्द कर दिया है।
हाईकोर्ट ने पहले इन पाँच आरोपियों को हत्या और आपराधिक षड्यंत्र के मामलों में सजा निलंबित कर जमानत पर रिहा किया था, परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय को उलटते हुए उन्हें हिरासत में रखने का आदेश दिया।
कोर्ट ने आरोपी को दो हफ्ते के भीतर संबंधित प्राधिकारी के पास सरेंडर करने का निर्देश दिया है। यदि वे इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो गैर‑जमानती वारंट जारी किए जा सकते हैं।
कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला राजनीतिक व्यक्तियों से जुड़ी हिंसात्मक अपराधों में न्याय की तेज़ी और कड़ाई को दर्शाता है।
हाईकोर्ट ने पहले इन पाँच आरोपियों को हत्या और आपराधिक षड्यंत्र के मामलों में सजा निलंबित कर जमानत पर रिहा किया था, परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय को उलटते हुए उन्हें हिरासत में रखने का आदेश दिया।
कोर्ट ने आरोपी को दो हफ्ते के भीतर संबंधित प्राधिकारी के पास सरेंडर करने का निर्देश दिया है। यदि वे इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो गैर‑जमानती वारंट जारी किए जा सकते हैं।
कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला राजनीतिक व्यक्तियों से जुड़ी हिंसात्मक अपराधों में न्याय की तेज़ी और कड़ाई को दर्शाता है।