📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Subhashish Panigrahi
अपराध
सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्या मामले में अनंत सिंह की जमानत रद्द की
✍️ Amar Ujala · Patna
🗓 30 अक्टू. 2026, 11:34 AM
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सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्या मामले में मोकामा विधायक अनंत सिंह की जमानत रद्द कर दी और 1 दिसंबर तक सरेंडर का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्या मामले में मोकामा विधायक अनंत सिंह की जमानत रद्द कर दी है।
इस निर्णय के पीछे अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन है, जिसमें कहा गया कि सिंह की अदालत में उपस्थिति अनिवार्य नहीं है और वे गवाहों पर प्रभाव डाल सकते हैं।
कोर्ट ने 1 दिसंबर, 2023 तक सिंह को सरेंडर करने का निर्देश दिया है और कहा है कि इस समय सीमा के बाद ही आगे के जमानत के आवेदन पर विचार किया जाएगा।
इस फैसले से मामले पर और अधिक जांच और राजनीतिक हस्तियों के कानूनी मामलों में भूमिका पर सार्वजनिक चर्चा तेज होने की उम्मीद है।
इस निर्णय के पीछे अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन है, जिसमें कहा गया कि सिंह की अदालत में उपस्थिति अनिवार्य नहीं है और वे गवाहों पर प्रभाव डाल सकते हैं।
कोर्ट ने 1 दिसंबर, 2023 तक सिंह को सरेंडर करने का निर्देश दिया है और कहा है कि इस समय सीमा के बाद ही आगे के जमानत के आवेदन पर विचार किया जाएगा।
इस फैसले से मामले पर और अधिक जांच और राजनीतिक हस्तियों के कानूनी मामलों में भूमिका पर सार्वजनिक चर्चा तेज होने की उम्मीद है।