📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Subhashish Panigrahi
देश
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के निलंबित DIG के लिए राहत नहीं दी
✍️ The Indian Express
🗓 16 सित. 2026, 11:36 AM
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सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है कि निलंबित पंजाब DIG को कोई राहत नहीं मिलेगी, इस मामले पर अदालत के रुख को स्पष्ट किया।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने निलंबित पंजाब के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) के लिए किसी भी प्रकार की राहत को खारिज कर दिया है, यह पुष्टि करते हुए कि अधिकारी को किसी भी प्रकार का न्यायिक सहायता नहीं मिलेगी।
DIG को इस वर्ष की शुरुआत में अनुचित आचरण के आरोपों के बाद निलंबित कर दिया गया था। उस अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें प्रक्रियात्मक त्रुटियों का हवाला देते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई।
न्यायालय के निर्णय में यह स्पष्ट किया गया कि निलंबन स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार किया गया था और अधिकारी को आरोपों पर प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। अदालत ने कहा कि इस चरण में राहत देने का कोई आधार नहीं है।
यह फैसला पुलिस और न्यायपालिका की अनुशासनात्मक मामलों में अधिकार को सुदृढ़ करने की उम्मीद है, और यह संकेत देता है कि सुप्रीम कोर्ट उन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा जहाँ प्रक्रियात्मक ढाँचा सही ढंग से पालन किया गया हो।
DIG को इस वर्ष की शुरुआत में अनुचित आचरण के आरोपों के बाद निलंबित कर दिया गया था। उस अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें प्रक्रियात्मक त्रुटियों का हवाला देते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई।
न्यायालय के निर्णय में यह स्पष्ट किया गया कि निलंबन स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार किया गया था और अधिकारी को आरोपों पर प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। अदालत ने कहा कि इस चरण में राहत देने का कोई आधार नहीं है।
यह फैसला पुलिस और न्यायपालिका की अनुशासनात्मक मामलों में अधिकार को सुदृढ़ करने की उम्मीद है, और यह संकेत देता है कि सुप्रीम कोर्ट उन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा जहाँ प्रक्रियात्मक ढाँचा सही ढंग से पालन किया गया हो।