📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Subhashish Panigrahi
अपराध
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा नकद घटना पर आपराधिक जाँच के याचिका को खारिज किया
✍️ The Economic Times
🗓 07 अग. 2026, 08:37 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की नकद घटना पर आपराधिक जाँच के याचिका को पर्याप्त आधार न होने के कारण खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की नकद घटना पर आपराधिक जाँच के याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि न्यायाधीश को अनधिकृत धनराशि प्राप्त हुई थी और इसके लिए एक औपचारिक जांच की मांग की गई थी।
कानून ने कहा कि प्रस्तुत साक्ष्य आपराधिक दायित्व के लिए पर्याप्त आधार नहीं बनाते, अतः जाँच के लिए याचिका को अस्वीकार कर दिया गया। इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी न्यायाधीश पर आरोप तभी लगाया जा सकता है जब ठोस प्रमाण उपलब्ध हो।
इस निर्णय से तत्काल आपराधिक जाँच की मांगें शांत हो सकती हैं, परंतु कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि मामला अभी भी नागरिक या अनुशासनात्मक मार्गों से आगे बढ़ सकता है। यह फैसला न्यायपालिका की सख्त प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
कानून ने कहा कि प्रस्तुत साक्ष्य आपराधिक दायित्व के लिए पर्याप्त आधार नहीं बनाते, अतः जाँच के लिए याचिका को अस्वीकार कर दिया गया। इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी न्यायाधीश पर आरोप तभी लगाया जा सकता है जब ठोस प्रमाण उपलब्ध हो।
इस निर्णय से तत्काल आपराधिक जाँच की मांगें शांत हो सकती हैं, परंतु कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि मामला अभी भी नागरिक या अनुशासनात्मक मार्गों से आगे बढ़ सकता है। यह फैसला न्यायपालिका की सख्त प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।