🔥 ट्रेंडिंग अमृतसर में परिवार ने दुकान‑जमीन विवाद... अमृतसर ने शहीद मदन लाल ढींगरा के शहीदी... अमृतसर में शहीद मदन लाल ढींगरा की निशा... इंडिया के REITs और InvITs का एयूएम 203... सोनें की कीमतें बढ़ीं 17 अगस्त को: 22K... ब्लू हिल का विरोध प्रदर्शन थन्निथोडे म...
17 अग. 2026
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के सिक्किम निर्वाचन पंजीकरण को आधार बनाने पर उठाई गई याचिका को खारिज किया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Subhashish Panigrahi
राजनीति

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के सिक्किम निर्वाचन पंजीकरण को आधार बनाने पर उठाई गई याचिका को खारिज किया

✍️ Bar and Bench 🗓 17 अग. 2026, 05:02 PM 👁 3
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम के चुनावों के लिए 2002 के निर्वाचन पंजीकरण को आधार बनाने पर उठाई गई याचिका को खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सिक्किम के चुनावों के लिए 2002 के निर्वाचन पंजीकरण को आधार बनाने पर उठाई गई याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका को दायर करने वाले पक्ष ने तर्क दिया कि 2002 का पंजीकरण पुराना है और इसे बाद के मतदाता सूचियों के लिए संदर्भ बिंदु नहीं माना जाना चाहिए। न्यायालय ने दायर किए गए तर्कों में कोई वैधता नहीं पाई और मौजूदा स्थिति को बरकरार रखा। इस निर्णय से स्पष्ट होता है कि 2002 का निर्वाचन पंजीकरण अभी भी राज्य के मतदाता पंजीकरण का आधार है।
📲Get App