📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Pinakpani
अपराध
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की हत्या अपील में लापरवाही पर की कड़ी निंदा
✍️ Live Law
🗓 15 अक्टू. 2026, 01:01 AM
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सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की हत्या अपील में लापरवाही को ‘कानून की समझ की कमी’ कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने हालिया सुनवाई में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की हत्या अपील के निपटान को लापरवाह बताया और कहा कि यह ‘कानून की समझ की कमी’ दर्शाता है।
मामले के विशिष्ट तथ्यों का खुलासा नहीं किया गया, पर कोर्ट ने प्रक्रिया में चूकों को उजागर किया, जो न्यायिक निष्पक्षता को प्रभावित कर सकते हैं। अपील, विशेषकर गंभीर आपराधिक मामलों में, को कड़ाई से कानूनी मानकों के अनुसार देखना आवश्यक है।
यह निंदा सभी हाई कोर्टों को प्रक्रिया में कठोरता बरतने की चेतावनी देती है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट आगे निर्देश जारी कर सकता है, जिससे अपील को स्थापित कानूनी सिद्धांतों के अनुसार पुनः विचार किया जाए और संबंधित पक्षों के अधिकार सुरक्षित रहें।
मामले के विशिष्ट तथ्यों का खुलासा नहीं किया गया, पर कोर्ट ने प्रक्रिया में चूकों को उजागर किया, जो न्यायिक निष्पक्षता को प्रभावित कर सकते हैं। अपील, विशेषकर गंभीर आपराधिक मामलों में, को कड़ाई से कानूनी मानकों के अनुसार देखना आवश्यक है।
यह निंदा सभी हाई कोर्टों को प्रक्रिया में कठोरता बरतने की चेतावनी देती है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट आगे निर्देश जारी कर सकता है, जिससे अपील को स्थापित कानूनी सिद्धांतों के अनुसार पुनः विचार किया जाए और संबंधित पक्षों के अधिकार सुरक्षित रहें।