📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Diliff
देश
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड डीजीपी के नए पुलिस नियमों पर सवाल उठाए, तडाशा मिश्रा को जवाब देने का आदेश
✍️ India Today
🗓 09 अक्टू. 2026, 03:32 AM
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सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के डीजीपी द्वारा जारी किए गए नए पुलिस नियमों को नोटिस में लिया और तडाशा मिश्रा से लिखित जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पुलिस निदेशक द्वारा जारी किए गए कुछ नियमों को नोटिस में लिया है और इन नियमों की वैधता पर जांच का संकेत दिया है। कोर्ट ने निदेशक जनरल ऑफ़ पुलिस तडाशा मिश्रा को लिखित जवाब देने का निर्देश दिया, जिसमें नियमों का उद्देश्य और मौजूदा कानूनों के साथ उनका तालमेल स्पष्ट किया जाए।
यह कदम राज्य में पुलिस कार्यवाही और नागरिक अधिकारों पर संभावित असर को लेकर उठाया गया है। अभी तक इन नियमों की विस्तृत सामग्री सार्वजनिक नहीं हुई है, और कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए समय सीमा निर्धारित की है।
तडाशा मिश्रा की कार्यालय को निर्धारित समय में जवाब प्रस्तुत करना होगा, जिसके बाद कोर्ट आगे की कार्यवाही तय करेगा। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह न्यायिक निगरानी राज्य की प्रशासनिक शक्ति को संविधान के दायरे में रखने के लिए आवश्यक है।
सिविल सोसाइटी समूह और पुलिस कर्मी दोनों ही इस जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि झारखंड में लागू होने वाले इन नियमों के वास्तविक प्रभाव को समझा जा सके।
यह कदम राज्य में पुलिस कार्यवाही और नागरिक अधिकारों पर संभावित असर को लेकर उठाया गया है। अभी तक इन नियमों की विस्तृत सामग्री सार्वजनिक नहीं हुई है, और कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए समय सीमा निर्धारित की है।
तडाशा मिश्रा की कार्यालय को निर्धारित समय में जवाब प्रस्तुत करना होगा, जिसके बाद कोर्ट आगे की कार्यवाही तय करेगा। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह न्यायिक निगरानी राज्य की प्रशासनिक शक्ति को संविधान के दायरे में रखने के लिए आवश्यक है।
सिविल सोसाइटी समूह और पुलिस कर्मी दोनों ही इस जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि झारखंड में लागू होने वाले इन नियमों के वास्तविक प्रभाव को समझा जा सके।