📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Pinakpani
राजनीति
सुप्रीम कोर्ट ने 638 करोड़ रुपये के मणिपुर सड़क टेंडर विवाद में स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया
✍️ The Hindu
🗓 28 सित. 2026, 09:32 PM
👁 15
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में 638 करोड़ रुपये के सड़क टेंडर विवाद के निपटारे तक मौजूदा स्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में 638 करोड़ रुपये मूल्य के सड़क निर्माण टेंडर से जुड़े कानूनी विवाद में स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।
इस आदेश के तहत टेंडर से संबंधित सभी कार्य, भुगतान या अनुबंधीय कार्रवाई को अदालत के अंतिम निर्णय तक अपरिवर्तित रखा जाएगा।
विवाद में प्रक्रियात्मक अनियमितताओं और वित्तीय मुद्दों का आरोप है, पर कोर्ट ने अभी तक इन दावों पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
विशेषज्ञों के अनुसार, स्थिति‑बनाए रखने का आदेश मध्यस्थता के दौरान स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिये सामान्य उपाय है।
आगे की सुनवाई अगले हफ्तों में होगी, और अंतिम फ़ैसला 638 करोड़ रुपये के सड़क परियोजनाओं के भविष्य को तय करेगा।
इस आदेश के तहत टेंडर से संबंधित सभी कार्य, भुगतान या अनुबंधीय कार्रवाई को अदालत के अंतिम निर्णय तक अपरिवर्तित रखा जाएगा।
विवाद में प्रक्रियात्मक अनियमितताओं और वित्तीय मुद्दों का आरोप है, पर कोर्ट ने अभी तक इन दावों पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
विशेषज्ञों के अनुसार, स्थिति‑बनाए रखने का आदेश मध्यस्थता के दौरान स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिये सामान्य उपाय है।
आगे की सुनवाई अगले हफ्तों में होगी, और अंतिम फ़ैसला 638 करोड़ रुपये के सड़क परियोजनाओं के भविष्य को तय करेगा।