📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Pinakpani
शिक्षा
सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर में अवैध कोचिंग सेंटरों को बंद करने का आदेश दिया
✍️ The Times of India
🗓 23 सित. 2026, 10:32 AM
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सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर में चल रहे अवैध कोचिंग सेंटरों को बंद करने का निर्देश दिया, शिक्षा नियमों के उल्लंघन को लेकर।
सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर में कई कोचिंग सेंटरों को तुरंत बंद करने का आदेश दिया, जो बिना आवश्यक अनुमतियों के कार्यरत थे। न्यायालय ने कहा कि ये संस्थान निजी शिक्षा से जुड़े नियमों की अवहेलना कर रहे हैं और छात्रों का शोषण कर रहे हैं।
राजस्थान सरकार की जांच से पता चला कि कई सेंटर मान्यता प्राप्त बोर्डों से संबद्ध नहीं थे और नियत शुल्क से अधिक वसूल रहे थे। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की प्रथा न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि एक अनियंत्रित बाज़ार भी बनाती है।
निर्णय में राज्य सरकार और स्थानीय पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर इन सेंटरों को बंद करें और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करें। साथ ही शिक्षा विभाग को अनुपालन की निगरानी करने और भविष्य में ऐसी उल्लंघनों को रोकने का आदेश दिया गया है।
यह कदम पूरे देश में अनधिकृत कोचिंग संस्थानों को चेतावनी देगा और शिक्षा क्षेत्र में मानकों को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका की दृढ़ता को दर्शाएगा।
राजस्थान सरकार की जांच से पता चला कि कई सेंटर मान्यता प्राप्त बोर्डों से संबद्ध नहीं थे और नियत शुल्क से अधिक वसूल रहे थे। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की प्रथा न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि एक अनियंत्रित बाज़ार भी बनाती है।
निर्णय में राज्य सरकार और स्थानीय पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर इन सेंटरों को बंद करें और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करें। साथ ही शिक्षा विभाग को अनुपालन की निगरानी करने और भविष्य में ऐसी उल्लंघनों को रोकने का आदेश दिया गया है।
यह कदम पूरे देश में अनधिकृत कोचिंग संस्थानों को चेतावनी देगा और शिक्षा क्षेत्र में मानकों को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका की दृढ़ता को दर्शाएगा।