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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की अधूरी मतदाता सूची प्रकाशित करने का आदेश दिया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Pinakpani
राजनीति

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की अधूरी मतदाता सूची प्रकाशित करने का आदेश दिया

✍️ News On AIR 🗓 28 अग. 2026, 03:36 PM 👁 54
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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की अधूरी मतदाता सूची को सार्वजनिक करने का आदेश जारी किया।

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची के प्रकाशन का आदेश दिया, जिसे अधिकारी पहले अधूरा बता रहे थे। यह आदेश हालिया सुनवाई में दिया गया और संबंधित चुनाव प्राधिकरणों को सूची को तुरंत जनता के सामने लाने का निर्देश देता है। सूची को प्रकाशित कर न्यायालय चुनावी पारदर्शिता को सुनिश्चित करना और मतदाता को अपनी पंजीकरण स्थिति की जाँच करने का अवसर देना चाहता है। यह निर्णय चुनावी रोल की विश्वसनीयता को बनाए रखने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है।

आदेश के तहत निर्वाचन आयोग और राज्य चुनाव अधिकारियों को शीघ्रता से कार्य करने की आवश्यकता है, हालांकि सूची के प्रकाशन की सटीक समयसीमा आदेश में नहीं दी गई है। राजनीतिक दलों और नागरिक समाज समूहों ने मतदाता सूची की शुद्धता और पूर्णता को लेकर चिंताएँ जताई थीं।

विश्लेषकों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप देश भर में चुनावी रोल की जाँच‑परख को बढ़ा रहा है, जिससे चुनाव से पहले सटीक और त्रुटिरहित मतदाता डेटा की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है।
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