📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Subhashish Panigrahi
शिक्षा
सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर में अवैध कोचिंग सेंटरों को लेकर मुख्य सचिव व डीजीपी को पेश होने का आदेश दिया
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 26 सित. 2026, 10:00 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर के आवासीय क्षेत्रों में चल रहे अवैध कोचिंग सेंटरों पर पुलिस कार्रवाई की स्थिति जानने और मुख्य सचिव व डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर के आवासीय क्षेत्रों में चल रहे अवैध कोचिंग सेंटरों से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान पुलिस की कार्रवाई की स्थिति जानने का आदेश दिया। याचिका दायर करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस ने इस मुद्दे पर पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं, जिससे कोर्ट ने हस्तक्षेप किया।
अदालत ने राजस्थान पुलिस को निर्देश दिया कि वह अब तक उठाए गए कदमों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करे और अनधिकृत कोचिंग संस्थानों को बंद करने के लिए उठाए गए उपायों की जानकारी दे।
इसके साथ ही मुख्य सचिव और डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया गया, जिससे यह स्पष्ट हो कि प्रशासनिक अधिकारियों को इस मामले में जवाबदेह ठहराया जाएगा।
यह आदेश राज्य में अनियमित कोचिंग सेंटरों के प्रसार को रोकने और आवासीय शांति बनाए रखने के लिए न्यायपालिका की कड़ी नजर को दर्शाता है, और भविष्य में कड़ी कार्रवाई की संभावना को भी उजागर करता है।
अदालत ने राजस्थान पुलिस को निर्देश दिया कि वह अब तक उठाए गए कदमों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करे और अनधिकृत कोचिंग संस्थानों को बंद करने के लिए उठाए गए उपायों की जानकारी दे।
इसके साथ ही मुख्य सचिव और डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया गया, जिससे यह स्पष्ट हो कि प्रशासनिक अधिकारियों को इस मामले में जवाबदेह ठहराया जाएगा।
यह आदेश राज्य में अनियमित कोचिंग सेंटरों के प्रसार को रोकने और आवासीय शांति बनाए रखने के लिए न्यायपालिका की कड़ी नजर को दर्शाता है, और भविष्य में कड़ी कार्रवाई की संभावना को भी उजागर करता है।