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अपराध
सुप्रीम कोर्ट ने दहेज मामलों की तेज़ सुनवाई और प्रशिक्षण का आदेश दिया
✍️ TOI India
🗓 28 अग. 2026, 08:40 AM
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सुप्रीम कोर्ट ने दहेज मामलों की समयबद्ध सुनवाई का आदेश दिया और न्यायाधीश, पुलिस एवं अभियोजकों के लिए नियमित संवेदनशीलता प्रशिक्षण अनिवार्य किया।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजय करोल और ऑगस्टीन जॉर्ज मासिह ने दहेज मामलों की तेज़ सुनवाई के लिए निर्देश जारी किए।
कोर्ट ने लंबित दहेज मुकदमों की समयबद्ध समाप्ति की आवश्यकता पर बल दिया और उच्च न्यायालयों को आपराधिक अपीलों की नियमित समीक्षा करने का आदेश दिया।
इसके साथ ही राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों और उच्च न्यायालयों को न्यायिक अकादमी, पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों और अन्य उपयुक्त निकायों के माध्यम से न्यायाधीश, पुलिस, अभियोजक, सुरक्षा अधिकारी और परामर्शदाताओं के लिए आवधिक प्रशिक्षण व संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया।
इन उपायों का उद्देश्य देरी को कम करना, पीड़ितों की सुरक्षा को सुदृढ़ करना और दहेज अपराधों के एकसमान निपटारे को सुनिश्चित करना है।
कोर्ट ने लंबित दहेज मुकदमों की समयबद्ध समाप्ति की आवश्यकता पर बल दिया और उच्च न्यायालयों को आपराधिक अपीलों की नियमित समीक्षा करने का आदेश दिया।
इसके साथ ही राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों और उच्च न्यायालयों को न्यायिक अकादमी, पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों और अन्य उपयुक्त निकायों के माध्यम से न्यायाधीश, पुलिस, अभियोजक, सुरक्षा अधिकारी और परामर्शदाताओं के लिए आवधिक प्रशिक्षण व संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया।
इन उपायों का उद्देश्य देरी को कम करना, पीड़ितों की सुरक्षा को सुदृढ़ करना और दहेज अपराधों के एकसमान निपटारे को सुनिश्चित करना है।