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19 अग. 2026
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सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया: केंद्र, राज्यों को विदेशी गाय दुर्घटना पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति योजना बनानी होगी
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Subhashish Panigrahi
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सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया: केंद्र, राज्यों को विदेशी गाय दुर्घटना पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति योजना बनानी होगी

✍️ LawBeat 🗓 18 अग. 2026, 07:37 AM 👁 11
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को विदेशी गाय दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति व्यवस्था तैयार करने का निर्देश दिया, सुरक्षा समस्या को शीघ्र हल करने का आग्रह किया।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को विदेशी गाय दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति व्यवस्था तैयार करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि बढ़ती हुई घटनाओं के मद्देनजर एक त्वरित और व्यापक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। केंद्र तथा राज्यों से मौजूदा कानूनों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा योजना तैयार करने को कहा गया है जो पीड़ितों और उनके परिवारों को समय पर राहत प्रदान करे।

यह आदेश भारत में सड़क सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आया है, क्योंकि भटकती गायें अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनती हैं। न्यायालय ने बताया कि स्पष्ट क्षतिपूर्ति ढांचे की अनुपस्थिति में कई परिवारों को पर्याप्त सहायता नहीं मिल पाती। उसने एक फंड या बीमा योजना स्थापित करने का आग्रह किया, जिससे चिकित्सा खर्च, आय का नुकसान और अन्य संबंधित लागतों को कवर किया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को पशु प्रबंधन पर मौजूदा नीतियों की समीक्षा करनी चाहिए और सड़क पर गायों के स्वतंत्र रूप से घूमने को रोकने के लिए प्रवर्तन उपायों को मजबूत करना चाहिए। रोकथाम और क्षतिपूर्ति दोनों पहलुओं को संबोधित करके दुर्घटनाओं की संख्या घटाई जा सकती है।

इस निर्देश के तहत केंद्र और राज्यों से अपेक्षा है कि वे एक निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्ताव प्रस्तुत करें, ताकि पीड़ितों को आवश्यक सहायता मिल सके और साथ ही सुरक्षित सड़क प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा सके।
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