📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Subhashish Panigrahi
शिक्षा
सुप्रीम कोर्ट ने 25,000 यूपी शिक्षकों को 9 साल के बकाया वेतन का आदेश दिया
✍️ Bhaskar English
🗓 24 जुल. 2026, 10:33 AM
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सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 25,000 यूपी शिक्षकों को पिछले नौ वर्षों के वेतन का बकाया मिलेगा, राज्य सरकार के देरी के प्रयास को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक निर्णय में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को 25,000 शिक्षकों को नौ वर्षों के वेतन बकाया का भुगतान करने का आदेश दिया।
यह फैसला शिक्षकों के संघ द्वारा दायर याचिका के बाद आया, जिसमें बताया गया कि राज्य ने 2014 से बकाया राशि का निपटारा नहीं किया है। न्यायालय ने सरकार के भुगतान अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।
राज्य भर के शिक्षकों ने इस निर्णय का स्वागत किया, कहते हुए कि इससे आर्थिक दबाव कम होगा और शिक्षा प्रणाली में विश्वास पुनः स्थापित होगा। संघ के नेताओं ने कहा कि यह फैसला अन्य राज्यों के लिए मिसाल कायम करेगा।
न्यायालय ने राज्य को 30 दिनों के भीतर बकाया राशि साफ़ करने का निर्देश दिया और किसी भी आगे की देरी पर दंड लगाने का आदेश दिया। सरकार से अपेक्षा है कि वह तुरंत भुगतान प्रक्रिया शुरू करेगी।
यह फैसला शिक्षकों के संघ द्वारा दायर याचिका के बाद आया, जिसमें बताया गया कि राज्य ने 2014 से बकाया राशि का निपटारा नहीं किया है। न्यायालय ने सरकार के भुगतान अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।
राज्य भर के शिक्षकों ने इस निर्णय का स्वागत किया, कहते हुए कि इससे आर्थिक दबाव कम होगा और शिक्षा प्रणाली में विश्वास पुनः स्थापित होगा। संघ के नेताओं ने कहा कि यह फैसला अन्य राज्यों के लिए मिसाल कायम करेगा।
न्यायालय ने राज्य को 30 दिनों के भीतर बकाया राशि साफ़ करने का निर्देश दिया और किसी भी आगे की देरी पर दंड लगाने का आदेश दिया। सरकार से अपेक्षा है कि वह तुरंत भुगतान प्रक्रिया शुरू करेगी।