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27 जुल. 2026
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सुप्रीम कोर्ट का मेकेडाटू आदेश में तमिलनाडु की सहमति का प्रावधान नहीं
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Madzmadz. Madzmadz at en.wikipedia
राजनीति

सुप्रीम कोर्ट का मेकेडाटू आदेश में तमिलनाडु की सहमति का प्रावधान नहीं

✍️ The Times of India 🗓 27 जुल. 2026, 08:33 PM 👁 7

सुप्रीम कोर्ट के मेकेडाटू विवाद पर हालिया निर्णय में कर्नाटक को किसी भी नए कंस के लिए तमिलनाडु की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं बताई गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने मेकेडाटू विवाद पर एक निर्णय जारी किया जिसने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया। आदेश में विशेष रूप से कहा गया है कि कर्नाटक को मेकेडाटू क्षेत्र में किसी भी नए कंस की स्थापना से पहले तमिलनाडु की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इस अनदेखी को कानूनी विशेषज्ञों ने चल रहे अंतर‑राज्य वार्तालापों में एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में उजागर किया है।
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