📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ji-Elle
राजनीति
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों की मतदाता जागरूकता अभियान पर रोक हटाई, 48 घंटे में पुनर्विचार का आदेश
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 02 नव. 2026, 04:35 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान मतदाता जागरूकता अभियान पर रोक लगाने वाले राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले को रद्द कर दिया है और 48 घंटे में पुनः विचार करने का निर्देश दिया है।
राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान मतदाता जागरूकता अभियान पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लगाई गई रोक को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस प्रतिबंध को मौजूदा चुनावी नियमों के तहत उचित नहीं ठहराया गया है।
यह फैसला एक सामाजिक संगठन के आवेदन के बाद आया, जिसमें वह अभियान चलाने की अनुमति चाहता था। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया कि वह आवेदन पर दोबारा विचार करे और 48 घंटे के भीतर अपना निर्णय दे।
कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि यह निर्णय लोकतांत्रिक भागीदारी को सुरक्षित रखने में न्यायपालिका की भूमिका को उजागर करता है, विशेषकर जमीनी स्तर के चुनावों में मतदाता शिक्षा के महत्व को देखते हुए। आयोग को अपेक्षा है कि वह समय सीमा का पालन कर संशोधित आदेश जारी करेगा।
चुनाव अधिकारियों ने बताया कि आयोग के नए निर्णय के बाद मतदाता जागरूकता गतिविधियों को फिर से शुरू किया जाएगा, जिससे आगामी मतदान में सूचित मतदान को बढ़ावा मिलेगा।
यह फैसला एक सामाजिक संगठन के आवेदन के बाद आया, जिसमें वह अभियान चलाने की अनुमति चाहता था। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया कि वह आवेदन पर दोबारा विचार करे और 48 घंटे के भीतर अपना निर्णय दे।
कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि यह निर्णय लोकतांत्रिक भागीदारी को सुरक्षित रखने में न्यायपालिका की भूमिका को उजागर करता है, विशेषकर जमीनी स्तर के चुनावों में मतदाता शिक्षा के महत्व को देखते हुए। आयोग को अपेक्षा है कि वह समय सीमा का पालन कर संशोधित आदेश जारी करेगा।
चुनाव अधिकारियों ने बताया कि आयोग के नए निर्णय के बाद मतदाता जागरूकता गतिविधियों को फिर से शुरू किया जाएगा, जिससे आगामी मतदान में सूचित मतदान को बढ़ावा मिलेगा।