📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Subhashish Panigrahi
अपराध
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में हिरासत मृत्यु जांच के लिए सीबीआई को तीन महीने और समय दिया
✍️ India Today
🗓 13 अक्टू. 2026, 05:02 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में हिरासत मृत्यु के मामले में सीबीआई को जांच पूरी करने के लिए तीन महीने और समय दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने आज छत्तीसगढ़ में हिरासत मृत्यु के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को अपनी जांच पूरी करने के लिए तीन महीने और समय दिया। इस निर्णय से सीबीआई को अंतिम रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। यह कदम तब आया है जब जांच में देरी के कारण सार्वजनिक चिंता बढ़ रही थी।
हिरासत मृत्यु के इस मामले ने पुलिस के खिलाफ जवाबदेही की मांग को बढ़ा दिया है। सीबीआई की रिपोर्ट यह स्पष्ट करेगी कि क्या किसी पुलिस अधिकारी ने इस घटना में भूमिका निभाई। न्यायालय ने इस जांच को पूरी तरह से पारदर्शी और विस्तृत बनाने पर जोर दिया है।
सीबीआई को विस्तारित अवधि के अंत में अंतिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी होगी। रिपोर्ट के आधार पर, न्यायालय आगे की कार्रवाई तय कर सकता है, जिसमें संबंधित अधिकारियों पर आपराधिक आरोप भी शामिल हो सकते हैं। यह मामला भारत में हिरासत में होने वाली हिंसा और पुलिस जवाबदेही पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है।
हिरासत मृत्यु के इस मामले ने पुलिस के खिलाफ जवाबदेही की मांग को बढ़ा दिया है। सीबीआई की रिपोर्ट यह स्पष्ट करेगी कि क्या किसी पुलिस अधिकारी ने इस घटना में भूमिका निभाई। न्यायालय ने इस जांच को पूरी तरह से पारदर्शी और विस्तृत बनाने पर जोर दिया है।
सीबीआई को विस्तारित अवधि के अंत में अंतिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी होगी। रिपोर्ट के आधार पर, न्यायालय आगे की कार्रवाई तय कर सकता है, जिसमें संबंधित अधिकारियों पर आपराधिक आरोप भी शामिल हो सकते हैं। यह मामला भारत में हिरासत में होने वाली हिंसा और पुलिस जवाबदेही पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है।