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04 नव. 2026•
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सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर यौन हिंसा मामले में सीबीआई को तीसरा पीड़ित पेश करने का आदेश दिया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Diliff
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर यौन हिंसा मामले में सीबीआई को तीसरा पीड़ित पेश करने का आदेश दिया

✍️ India Today 🗓 04 नव. 2026, 03:16 AM 👁 15
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सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में चल रहे यौन हिंसा मामले में तीसरे पीड़ित को पेश करने के लिए सीबीआई को आदेश दिया, जिससे अब तक दर्ज दो गवाहियों में यह नई गवाही जुड़ गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में हुए यौन हिंसा मामले में तीसरे पीड़ित को पेश करने के लिए सीबीआई को निर्देश दिया है। यह आदेश पहले दो पीड़ितों की गवाही के बाद जारी किया गया, जिनके बयान पहले ही कोर्ट में दर्ज हो चुके हैं।

यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी रुचि का विषय रहा है, जिसमें मणिपुर में हुए यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच सीबीआई कर रही है। कोर्ट ने सभी प्रासंगिक साक्ष्यों को सुनने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि अंतिम निर्णय से पहले पूरी तस्वीर सामने आ सके।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस आदेश से न्यायपालिका की संवेदनशील आपराधिक मामलों में विस्तृत तथ्य‑जाँच करने की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। तीसरे पीड़ित के बयान से घटनाक्रम की समझ में और गहराई आएगी और यह जांच एवं संभावित आरोपों को प्रभावित कर सकता है।

सीबीआई को इस आदेश का शीघ्र पालन करते हुए अगली सुनवाई में तीसरे पीड़ित का बयान प्रस्तुत करने की उम्मीद है। यह विकास पीड़ित अधिकारों के पक्ष में काम करने वाले सामाजिक समूहों और मामले की प्रगति पर नजर रखने वाले प्राधिकारियों द्वारा बारीकी से देखा जा रहा है।
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