📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Christies.com
अपराध
भोपाल के अधिवक्ता यावर खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, देह व्यापार और दुष्कर्म मामले में बंद
✍️ Amar Ujala · Bhopal
🗓 28 अग. 2026, 07:37 PM
👁 27
सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल के देह व्यापार और दुष्कर्म मामले में अधिवक्ता यावर खान की विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हुए राहत देने से इनकार कर दिया। वह अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं।
भोपाल में देह व्यापार और दुष्कर्म के मामले में फंसे अधिवक्ता यावर खान ने अपनी हिरासत से राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें हिरासत में रखने का आदेश दिया गया था।
न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति नोंगमीकापम कोटिस्वर सिंह की पीठ ने उनकी विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि interim relief देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं।
इसलिए, यावर खान अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं और मामले में चल रही कार्यवाही जारी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से स्पष्ट है कि फिलहाल उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा।
न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति नोंगमीकापम कोटिस्वर सिंह की पीठ ने उनकी विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि interim relief देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं।
इसलिए, यावर खान अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं और मामले में चल रही कार्यवाही जारी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से स्पष्ट है कि फिलहाल उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा।