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देश
सीबीएसई की त्रि-भाषा नीति के कार्यान्वयन पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक से इनकार किया
✍️ Times Now News
🗓 19 जून 2026, 04:32 AM
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सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की नई त्रि-भाषा नीति के कार्यान्वयन की समय-सीमा के संबंध में तत्काल अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। इस मामले को संबंधित मामलों के साथ टैग किया गया है और अदालत की छुट्टियों के बाद तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की संशोधित त्रि-भाषा नीति के कार्यान्वयन कार्यक्रम को चुनौती देने वाली एक याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया कि चुनौती विशेष रूप से कार्यान्वयन की समय-सीमा पर केंद्रित है, न कि नीति के मूल सिद्धांतों पर।
प्रस्तुत दलीलों के बाद, शीर्ष अदालत ने इस याचिका को अन्य संबंधित मामलों के साथ टैग करने का निर्णय लिया है जो पहले से ही लंबित हैं। इस समेकन का उद्देश्य सभी संबंधित मुद्दों को एक साथ व्यापक तरीके से संबोधित करना है।
अदालत ने आगामी न्यायिक अवकाश के बाद तक इस मामले पर आगे की सुनवाई स्थगित कर दी है। अदालत के अवकाश की समाप्ति तक अगली सुनवाई के लिए कोई विशेष तारीख तय नहीं की गई है।
प्रस्तुत दलीलों के बाद, शीर्ष अदालत ने इस याचिका को अन्य संबंधित मामलों के साथ टैग करने का निर्णय लिया है जो पहले से ही लंबित हैं। इस समेकन का उद्देश्य सभी संबंधित मुद्दों को एक साथ व्यापक तरीके से संबोधित करना है।
अदालत ने आगामी न्यायिक अवकाश के बाद तक इस मामले पर आगे की सुनवाई स्थगित कर दी है। अदालत के अवकाश की समाप्ति तक अगली सुनवाई के लिए कोई विशेष तारीख तय नहीं की गई है।