📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Domino786, photographer
राजनीति
सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल की 2023 जीत को चुनौती के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया
✍️ India Today
🗓 28 सित. 2026, 05:01 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के 2023 विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल की जीत को चुनौती देने वाले याचिका पर हस्तक्षेप नहीं किया।
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के 2023 विधानसभा चुनाव के परिणाम को चुनौती देने वाले याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री पुनः चुना गया था।
कोर्ट ने कहा कि बिना स्पष्ट कानूनी आधार के वह चुनावी परिणाम में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
याचिका दायर करने वाले ने मतदान प्रक्रिया में अनियमितताओं का दावा किया था, परन्तु न्यायालय ने इस चरण में कोई ठोस कारण नहीं पाया।
इस निर्णय के बाद बघेल की सरकार अपना कार्यकाल जारी रखेगी।
आगे की किसी भी कानूनी चुनौती को चुनावी न्यायाधिकरण के माध्यम से ही उठाया जा सकता है।
कोर्ट ने कहा कि बिना स्पष्ट कानूनी आधार के वह चुनावी परिणाम में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
याचिका दायर करने वाले ने मतदान प्रक्रिया में अनियमितताओं का दावा किया था, परन्तु न्यायालय ने इस चरण में कोई ठोस कारण नहीं पाया।
इस निर्णय के बाद बघेल की सरकार अपना कार्यकाल जारी रखेगी।
आगे की किसी भी कानूनी चुनौती को चुनावी न्यायाधिकरण के माध्यम से ही उठाया जा सकता है।