📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Pinakpani
राजनीति
सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बगेल के पाटन चुनाव चुनौती में हस्तक्षेप से इंकार किया
✍️ economictimes.indiatimes.com
🗓 28 सित. 2026, 08:48 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बगेल के पाटन निर्वाचन जीत पर दायर कानूनी चुनौती में हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया। यह फैसला निचली अदालतों को विवाद सुलझाने का अधिकार देता है।
सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बगेल के पाटन निर्वाचन जीत पर दायर कानूनी चुनौती में हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया। यह फैसला विपक्षी उम्मीदवार द्वारा उठाए गए मतदान प्रक्रियागत मुद्दों के आधार पर लिया गया।
भूपेश बगेल, जो 2018 से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, ने पिछले विधानसभा चुनाव में पाटन सीट पर स्पष्ट बहुमत से जीत दर्ज की। इस जीत को लेकर दायर याचिका में मतगणना और उम्मीदवार की पात्रता पर सवाल उठाए गए थे।
क़ानूनी निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन न होने पर वह चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेगा। मामला अब संबंधित निचली अदालत के पास जाएगा।
यह निर्णय छत्तीसगढ़ की राजनीतिक स्थिति पर असर डाल सकता है, क्योंकि इससे चुनावी विवाद को सुप्रीम कोर्ट के बिना ही निचली अदालतों के माध्यम से सुलझाया जा सकेगा।
भूपेश बगेल, जो 2018 से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, ने पिछले विधानसभा चुनाव में पाटन सीट पर स्पष्ट बहुमत से जीत दर्ज की। इस जीत को लेकर दायर याचिका में मतगणना और उम्मीदवार की पात्रता पर सवाल उठाए गए थे।
क़ानूनी निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन न होने पर वह चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेगा। मामला अब संबंधित निचली अदालत के पास जाएगा।
यह निर्णय छत्तीसगढ़ की राजनीतिक स्थिति पर असर डाल सकता है, क्योंकि इससे चुनावी विवाद को सुप्रीम कोर्ट के बिना ही निचली अदालतों के माध्यम से सुलझाया जा सकेगा।