📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Diliff
राजनीति
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली SIR डिलीशन पर ईसी की निंदा की
✍️ India Today
🗓 29 अक्टू. 2026, 05:45 AM
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के SIR डिलीशन में ईसी के कदमों को अपर्याप्त बताया।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली में दायर संवेदनशील सूचना अनुरोधों (SIR) के हटाए जाने पर चुनाव आयोग (ईसी) की कार्यवाही पर तीव्र असंतोष जताया। कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या ईसी ने इन अनुरोधों को हटाने से पहले पर्याप्त विचार किया, क्योंकि यह कदम चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को प्रभावित कर सकता है।
न्यायालय ने कहा कि ईसी की यह कार्रवाई बिना उचित कारण के एक व्यापक हटाव जैसा दिखती है और इससे सार्वजनिक भरोसा कमज़ोर हो सकता है। कोर्ट ने ईसी को हटाव के मानदंडों का विस्तृत विवरण देने और भविष्य में SIR के निपटारे में कानूनी मानकों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय न्यायपालिका की ईसी के प्रशासनिक फैसलों की जाँच करने की इच्छा को दर्शाता है, विशेषकर जब यह सूचना के अधिकार से जुड़ा हो। अभी तक ईसी ने कोर्ट की टिप्पणी पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।
न्यायालय ने कहा कि ईसी की यह कार्रवाई बिना उचित कारण के एक व्यापक हटाव जैसा दिखती है और इससे सार्वजनिक भरोसा कमज़ोर हो सकता है। कोर्ट ने ईसी को हटाव के मानदंडों का विस्तृत विवरण देने और भविष्य में SIR के निपटारे में कानूनी मानकों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय न्यायपालिका की ईसी के प्रशासनिक फैसलों की जाँच करने की इच्छा को दर्शाता है, विशेषकर जब यह सूचना के अधिकार से जुड़ा हो। अभी तक ईसी ने कोर्ट की टिप्पणी पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।