🔥 ट्रेंडिंग भारतीय फिल्म ने 93 पुरस्कारों के साथ र... ऑनलाइन ट्रोलिंग ने दक्षिणी सिनेमा की प... सद द्वारा निकाले गए पूर्व पंजाब MLA रव... केन्या में अपहृत पंजाबिया 43 दिनों बाद... अविका गोर ने कहा, पंजाबी सिंगल ‘ज़ालिम... डिमासा छात्र संघ ने असम में एकीकृत पहच...
23 सित. 2026
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
सुप्रीम कोर्ट का कर्नाटक को आदेश: प्रीमियम FAR के नाम पर अवैध निर्माण को नियमित न करें
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Subhashish Panigrahi
देश

सुप्रीम कोर्ट का कर्नाटक को आदेश: प्रीमियम FAR के नाम पर अवैध निर्माण को नियमित न करें

✍️ Bar and Bench 🗓 23 सित. 2026, 03:19 AM 👁 15
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को प्रीमियम FAR के बहाने अवैध निर्माणों को नियमित करने से रोकते हुए सख्त आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को प्रीमियम फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) के नाम पर अवैध निर्माणों को नियमित करने से रोक दिया है। अदालत का यह आदेश उन संरचनाओं को कानूनी जामा पहनाने से रोकने के उद्देश्य से आया है जो भवन नियमों का उल्लंघन करते हैं।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विधिक भवन मानकों को प्रशासनिक नियमितीकरण योजनाओं के जरिए दरकिनार नहीं किया जा सकता। इस आदेश से कर्नाटक में शहरी नियोजन कानूनों के सख्त क्रियान्वयन का संकेत मिलता है।

यह फैसला उन शहरों के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ अनधिकृत निर्माण अक्सर नीतिगत रास्तों के जरिए कानूनी संरक्षण हासिल कर लेते हैं। निर्णय यह सिद्धांत पुनर्जीवित करता है कि स्वीकृत मानचित्र से विचलन को स्थापित कानूनी तंत्र के अंतर्गत ही संबोधित किया जाना चाहिए।
📲Get App